उच्च न्यायालय ने 43वें बीसीएस अस्थायी पदों के लिए योग्यता सूची के प्रकाशन के लिए 60 दिन के भीतर आदेश दिया
HC orders publication of 43rd BCS non – आज (25 जून) उच्च न्यायालय ने बांग्लादेश पब्लिक सेवा आयोग (पीएससी) के अस्थायी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आधार पर परिणाम के प्रकाशन के आदेश जारी किए। न्यायाधीश सशंक शेखर सरकार और उर्मी रहमान के निर्णय के बाद निर्णय लिया गया। यह आदेश 43वें बीसीएस विभाग के उम्मीदवारों के द्वारा दायर किए गए लिखित याचिका के बाद आया। बारिस्टर मोहम्मद हुमाउन काबिर पल्लोब याचिका के प्रतिनिधि थे। बारिस्टर पल्लोब ने उल्लेख किया कि 43वें बीसीएस के आधार पर अस्थायी पदों के लिए 642 उम्मीदवारों के नाम आयोग द्वारा सुझाए गए थे।
प्रकाशन के आदेश के पीछे कारण
याचिका आवेदन दायर किए गए थे 29 जनवरी 2024 को, जिसमें 43वें बीसीएस के अस्थायी पदों के लिए आयोग के निर्माण के वैधता का चुनौती दी गई थी। एक आदेश के रूप में 5 फरवरी 2024 को न्यायालय ने याचिका पर बातचीत के बाद निर्णय लिया। याचिकाकर्ता ने अस्थायी पदों के बचे हुए रिक्तियों के लिए निर्णय बरकरार रखने का आग्रह किया था। गत दिसंबर 15 को न्यायालय ने बीसीएस के अस्थायी पदों के लिए 8,501 रिक्तियों के बरकरार रखने के आदेश दिए थे।
संस्थागत कार्यवाही और तारीखें
43वें बीसीएस की आवेदन तारीख 30 नवंबर 2020 को घोषित की गई थी। लिखित परीक्षा में 9,841 उम्मीदवार सफल रहे। इसके बाद 14 दिसंबर 2023 को पीएससी ने अस्थायी पदों के लिए उम्मीदवारों के ऑनलाइन प्राथमिकता के आवेदन स्वीकृत किए। बाद में 26 दिसंबर 2023 को आयोग ने विभिन्न वर्गों के लिए 2,163 उम्मीदवारों के नाम आयोजित किए और अस्थायी पदों के लिए 642 उम्मीदवारों के नाम रखे।
तर्क और आपत्ति
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आयोग ने अस्थायी पदों के लिए परिणाम सूची के प्रकाशन से पहले निर्णय लिये थे, जो 2010 के अस्थायी नियुक्ति नियमों में 2014 में संशोधित भी किया गया है, के विरुद्ध था। यह नियम तय करते हैं कि जब वैकेंसी की कमी होती है तो अस्थायी पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों के आधार पर चरण-दर-चरण परिणाम जारी किए जाने चाहिए। बारिस्टर पल्लोब ने तर्क दिया कि आवेदन प्राप्त करके अस्थायी पदों

