July Mass Uprising Memorial Museum Act: 10 years’ imprisonment for damaging artefacts
जुलाई जनआंदोलन स्मारक संग्रहालय अधिनियम 2026: कलाकृतियों को नुकसान पहुँचाने पर दस वर्ष की कारावास
Bdbusinessdaily.com – प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 5 अगस्त को जुलाई जनआंदोलन स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसके ठीक अगले दिन यानी 6 अगस्त को यह ऐतिहासिक संग्रहालय आम जनता के लिए खोल दिया गया। यह संग्रहालय 2024 के जनआंदोलन की यादों को संजोए रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
अधिनियम का विवरण और प्रावधान
10 अप्रैल 2026 को इस अधिनियम को लागू किया गया। इसके तहत जुलाई-अगस्त 2024 के जनआंदोलन और स्वतंत्रता-विरोधी आंदोलन से जुड़ी इतिहास, कलाकृतियों और दस्तावेजों को संरक्षित, शोध और प्रदर्शित करने का कार्य किया जाएगा।
अधिनियम की धारा 4 के अनुसार संग्रहालय का मुख्यालय ढाका के गणभवन में स्थित होगा। संग्रहालय को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह गुप्त गिरफ्तार केंद्रों की घोषणा, संरक्षण और रखरखाव कर सके। ये केंद्र 1 जनवरी 2009 से 5 अगस्त 2024 तक फासीवादी शासन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के स्थान रहे।
यदि कोई गुप्त गिरफ्तार केंद्र किसी संगठन के नियंत्रण में है, तो उसे संग्रहालय को उसकी मौजूदा स्थिति में सौंपना होगा।
मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े ये गिरफ्तार केंद्र जुलाई जनआंदोलन स्मारक संग्रहालय की शाखा संग्रहालय के रूप में कार्य करेंगे।
संग्रहालय की कार्यप्रणाली
धारा 5 के तहत संग्रहालय की कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है। इसमें जुलाई जनआंदोलन, फासीवादी शासन के पतन और पलायन से संबंधित ऐतिहासिक कलाकृतियों और स्मृतिचिह्नों को खोजना, एकत्र करना, संरक्षित करना, शोध करना और प्रदर्शित करना शामिल है। साथ ही पूर्व बंगाल के इतिहास, भाषा आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और 1971 की मुक्ति युद्ध से जुड़ी कलाकृतियाँ भी शामिल हैं।
धारा 15 के अनुसार संग्रहालय बोर्ड की सिफारिशों और सरकार की पूर्व अनुमति के बाद जुलाई आंदोलन की कलाकृतियों को बंगलादेश राष्ट्रीय संग्रहालय या किसी अन्य संग्रहालय या व्यक्ति के साथ स्थायी या अस्थायी रूप से विनिमय कर सकता है। ऐसे विनिमय और उपहार देने-लेने के लिए समझौतों की आवश्यकता होगी।
धारा 16 के तहत यदि कोई कारण हो तो निर्देशक या अधिकृत कर्मचारी किसी व्यक्ति या संगठन के पास जुलाई आंदोलन से संबंधित कलाकृतियों की जाँच कर सकते हैं और उचित उपाय कर सकते हैं।
प्रवेश और दंड प्रावधान
धारा 17 के अनुसार आम जनता को संग्रहालय में प्रवेश के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क देना होगा।
धारा 22 के तहत स्थायी कलाकृतियों को नष्ट या क्षतिग्रस्त करने पर दस वर्ष तक की कारावास, दस लाख टका तक का जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। धारा 23 के अनुसार गतिशील कलाकृतियों की चोरी, तस्करी, नष्ट करना या क्षतिग्रस्त करने पर पाँच वर्ष तक की कारावास और पाँच लाख टका तक का जुर्माना लागू होगा।
धारा 24 के अनुसार संग्रहालय की किसी भी कलाकृति पर अंकन, लेखन, उत्कीर्णन या हस्ताक्षर करने पर एक वर्ष तक की कारावास और दस हजार टका तक का जुर्माना दिया जा सकता है। धारा 25 के अनुसार यदि संग्रहालय के अधिकारी या कर्मचारी पर कोई अपराध आरोपित होता है तो विभागीय कार्यवाही भी की जा सकती है।
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